क्र सं | योजना का नाम | लाभ | आय पात्रता | पात्र लाभार्थी | प्रक्रिया | |
1. | कन्यादान | रु 15000 व् मंदिर में चढ़ावे में प्राप्त सामान, कपडे, बर्तन इत्यादि | 50,000 वार्षिक आय | परिवार जिसकी बेटी की शादी हो रही है | Apply Now | |
2. | चिकित्सा सहायता योजना | अधिकतम रु 50,000 (आउटडोर)अधिक तम रु 1 लाख (इंडोर) – मंदिर अधिकारी (25000 रु तक), सहायक आयुक्त (50000 तक), कमिश्नर (1 लाख तक) | 50,000 वार्षिक आय | बीमार व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल से इलाज़ के मामले में सहायता सरकारी रेट पर कैप की जाएगी | ||
3. | गरिमा (ऊना ज़िला के लिए) | (i) रु 21000 की एफ.डी. बेटी के नाम | कोई नहीं | (i) जहाँ माता-पिता ने बेटी को गोद लिया है | ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस ऊना के द्वारा गरिमा योजना के अंतगर्त सत्यापन के उपरान्त मामला प्रायोजित किया जाएगा | |
(ii) रु 21000 की प्रोत्साहन राशि | ..... | (ii) जहां माता-पिता ने बेटी की उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लिया है | ||||
(iii) रु 21000 की प्रोत्साहन राशि | ...... | (iii) किसी भी राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्स या खेल प्रतिस्पर्धा में प्रथम तीन में से कोई स्थान प्राप्त करने/ एक्सेल करने वाली ऊना ज़िला की बेटी | ||||
4. | संबल (ऊना ज़िला के लिए) | अधिकतम 51000 रुपये (विशेष परिस्थितियों में कमिश्नर मंदिर पात्र बच्चों की पूरी फीस का खर्चा वहन करने का निर्णय ले सकते हैं) | 50,000 वार्षिक आय | . अनाथ बच्चे . जिन बच्चों के पिता का निधन हो चुका है . जिन बच्चों के पिता उनकी माता को छोड़ चुके हैं . जिन बच्चों के पिता bedridden हैं . जिन बच्चों के पिता मेंटली डिसेबल्ड हैं . aअति-गरीब परिवारों के बच्चे ऐसे बच्चों को स्कूल] ITI, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अन्य तकनिकी या प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए फीस या अन्य संस्थागत खर्चों में सहायता दी जायेगी | प्राइवेट शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी संस्थाओं में निर्धारित की गई फीस की तर्ज़ पर सहायता की जायेगी | फीस सम्बंधित संस्थान को सीधे तौर पर दी जायेगी | इस योजना के लिए पात्र बच्चे 21 वर्ष की आयु सीमा तक इसका लाभ ले सकेंगे |ै | DCPO कार्यालय या ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस द्वारा संबल योजना के अंतर्गत सत्यापन के उपरान्त मामला प्रायोजित किया जाएगा | |
5. | आशीर्वाद (ऊना ज़िला के लिए) | फी स्ट्रक्चर अनुसार | 50,000 वार्षिक आय | अनाथ बेटियाँ या बेटियाँ जिनके पिता का निधन हो चुका है या बेटियाँ जिनके पिता उनकी माता को छोड़ चुके हैं या बेटियाँ जिनके पिता bedridden हैं या बेटियाँ जिनके पिता मेंटली डिसेबल्ड हैं या अति-गरीब परिवारों की बेटियों को GNM/ Nursing कोर्स के आधे खर्च की सहायता दी जायेगी | फीस सम्बंधित संस्थान को सीधे तौर पर दी जायेगी | | ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस ऊना के द्वारा आशीर्वाद योजना के अंतगर्त सत्यापन के उपरान्त मामला प्रायोजित किया जाएगा | |
6. | नवजीवन | (i) रु 10000 | 50,000 वार्षिक आय | (i) पति की मृत्यु पर विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता | 'DWO कार्यालय या ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस द्वारा नवजीवन योजना के अंतर्गत सत्यापन के उपरान्त मामला प्रायोजित किया जाएगा | |
(ii) अधिकतम 21000 रुपये | (ii) विधवा महिलाओं को आजीविका के लिए तकनिकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संस्थान की ट्रेनिंग फीस या आजीविका उपार्जन के लिए सिलाई मशीन इत्यादि से भौतिक सहायता | फीस सम्बंधित संस्थान को सीधे तौर पर दी जायेगी | | |||||
7. | प्रतिभा | कोई नहीं | ऊना सुपर 50/75 के लिए प्रति बैच जिलाधीश ऊना द्वारा गठित ज़िला स्तरीय सोसाइटी को आर्थिक सहायता | जिलाधीश ऊना की संस्तुति के आधार पर |
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